Nainital News : 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध , नियमों का उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई होगी

Nainital : नगर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि, फैसला नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है. उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व में ही नो-हॉर्न जोन घोषित करने के आदेश जारी किए थे. मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई.

RAIN WATER HARVESTING HD

बैठक में पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका द्वारा की जा रही तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया गया. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और बाहरी लोगों को 1 अगस्त से लागू होने वाले इस प्रतिबंध की पूर्व जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसके तहत मॉल रोड और आसपास के क्षेत्रों में नो-हॉर्न से संबंधित डिस्प्ले, साइन बोर्ड और फ्लैक्सी लगाए जाएंगे.

 

जिलाधिकारी ने वालंटियर, एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों का सहयोग लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों और आम जनता को नो-हॉर्न जोन के नियमों की जानकारी दी जाए.

आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए मॉल रोड में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके.

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि, नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है और मॉल रोड की पहचान शांत, प्राकृतिक और सौम्य वातावरण के लिए है. वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण न केवल पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है. इस निर्णय का उद्देश्य नगर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों व पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है.

उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें और नैनीताल की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें.

 

ये भी पढ़ें: https://uttarakhandhighlights.com/sensational-news-came-out-from-vikasnagar-district-where-man-and-woman-were-found-in-a-bloody-condition-after-firing-in-the-house/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *