Uttarakhand News : SIR का तीसरा चरण शुरू, 1.07 लाख मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां; भेजे जाएंगे नोटिस

देहरादून: उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का दूसरा चरण 13 अगस्त को पूरा हो गया है। इस दौरान प्रदेश में कुल 2,83,890 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब 14 अगस्त से SIR के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों में फॉर्म-6 के करीब 1.28 लाख, फॉर्म-7 के 1.07 लाख और फॉर्म-8 के करीब 47 हजार आवेदन शामिल हैं।

1.07 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

SIR के तीसरे चरण में उन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनके नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही आपत्ति दाखिल करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के स्तर से जारी किए जाएंगे।

आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई के दौरान यह प्रमाण देना होगा कि उसने संबंधित मतदाता के नाम पर आपत्ति किस आधार पर दर्ज कराई है। वहीं, नोटिस पाने वाले मतदाता को अपने नाम को मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए संबंधित दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

बताया गया है कि अधिकांश आपत्तियों में यह दावा किया गया है कि संबंधित मतदाता अब उस पते पर नहीं रहता या वहां का निवासी नहीं है।

फॉर्म-10 का नोटिस मिलने पर क्या करना होगा?

यदि किसी मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से फॉर्म-10 का नोटिस मिलता है, तो उसे नोटिस में दर्ज कारणों के आधार पर संबंधित ERO या AERO के समक्ष आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया के तहत आपत्तियों पर सुनवाई के बाद ही संबंधित मतदाता के नाम को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में जिन 1.07 लाख मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां आई हैं, उनके लिए तीसरा चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक दलों के साथ CEO ने की बैठक

SIR का तीसरा चरण शुरू होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल में दिए गए संबंधित प्रावधानों की बिंदुवार जानकारी दी।

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

फॉर्म-6, 7 और 8 का डिजिटाइजेशन जारी

निर्वाचन विभाग ने बताया कि SIR के दूसरे चरण में प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच विभिन्न माध्यमों से कुल 2,83,890 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

अब तीसरे चरण में इन दावों और आपत्तियों की जांच, संबंधित पक्षों को नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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