Bazpur : मदरसा सील होने पर विवाद, संचालक ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने का किया दावा

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में प्रशासन ने मदरसा जामिया हनफिया रज़ाउल उलूम को सील कर दिया है। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। मदरसा सील किए जाने के बाद संचालक इरशाद अली ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि मदरसे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी थी और निर्धारित शुल्क भी जमा कराया गया था।

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जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पुलिस के साथ मदरसे पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल देखने को मिली। मदरसा संचालक ने प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए सीलिंग के आधार को स्पष्ट करने की मांग की है।

संचालक इरशाद अली का कहना है कि मदरसों के पंजीकरण को लेकर कुछ समय पहले रुद्रपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। उनके मुताबिक, बैठक में संबंधित प्राधिकरण और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे तथा मदरसों को पंजीकरण के लिए 30 सितंबर तक का समय दिए जाने की जानकारी दी गई थी।

इरशाद अली के अनुसार, इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने मदरसे के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उनका दावा है कि निर्धारित शुल्क भी जमा किया जा चुका है और इससे जुड़े दस्तावेज तथा रसीद उनके पास उपलब्ध हैं।

मदरसा संचालक का आरोप है कि जब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम सीलिंग की कार्रवाई के लिए पहुंची, तब उन्होंने अधिकारियों को आवेदन से संबंधित कागजात और शुल्क जमा करने की रसीद दिखाई। हालांकि, उनका कहना है कि दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया।

अब इस मामले में प्रशासन का आधिकारिक पक्ष अहम माना जा रहा है। बाजपुर प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि मदरसे को सील करने की कार्रवाई किन नियमों या आधारों पर की गई।

वहीं, मदरसा संचालक लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से जारी थी और आवेदन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं, तो सीलिंग की कार्रवाई क्यों की गई। दूसरी ओर, यदि प्रशासन को किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन मिला है, तो उसका आधिकारिक विवरण सामने आना अभी बाकी है।

फिलहाल मदरसा प्रशासन की कार्रवाई के बाद सील है। पूरे मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासन के आधिकारिक स्पष्टीकरण और संचालक द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।

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