पंचायत उप चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं, अन्य पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं हैं।
पंचायत उप चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं, अन्य पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं हैं।