Uttarakhand Cabinet: अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में मिलेगा आरक्षण, धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी।

समूह ग के ये वर्दीधारी पद किए चिह्नित

अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी (पुलिस बल), परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून में सजा बढाई

इसके साथ ही सरकार ने धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ा कर 14 साल किया। कुछ मामलों में 20 साल तक सजा हो सकती है। जुर्माना राशि को 50 हजार से बढ़ा कर 10 लाख किया गया।

कैबिनेट बैठक प्रमुख निर्णय

  • उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के ढांचे का पुनर्गठन और यूआईआईडीबी व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के कार्यों के संपादन के लिए दो अतिरिक्त्त कार्यक्रम इकाई का गठन।
  • सहकारिता विभाग की अधिसूचना 23.07.2001 द्वारा नवगठित उत्तराखंड के सीमित संसाधनों के कारण उप्र सहकारी संस्थागत सेवामंडल नियमावली को विखंडित करते हुए सारी शक्तियां निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड में निहित की गई।
  • लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट पर मुआवजा मिलेगा।

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