नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल की मॉल रोड पर अब गाड़ियों के हॉर्न के शोर सुनाई नहीं देगा. क्योंकि नैनीताल की मॉल रॉड को अब नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया गया है. जहां पर किसी भी प्रकार की गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर रोक लगा दी गई है. एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी.
मॉल रोड को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त शहर बनने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. हाईकोर्ट के निर्देशों और जिला प्रशासन के आदेश के बाद नैनीताल की मॉल रोड को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया गया है. इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने मॉल रोड पर विशेष अभियान चलाया
नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश-विदेश से पर्यटक शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं. पिछले कुछ समय से वाहनों के अनावश्यक हॉर्न के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही थी. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि शहर की शांत पहचान बरकरार रखी जा सके.
-नवाजिश खालिक,एसडीएम-
इस दौरान वाहन चालकों को हॉर्न न बजाने के लिए जागरूक किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी गई. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. अभियान के दौरान वाहन चालकों को समझाया गया कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी.
–जगदीश चंद्र, एसपी सिटी-
वहीं आरटीओ गुरुदेव सिंह ने भी वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए नैनीताल को शांत और स्वच्छ पर्यटन नगरी बनाए रखने में सहयोग करें. हालांकि स्थानीय लोग जिला प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं. लोगो का कहना है कि अगर गाड़ी के हॉर्न नहीं बजेगे तो लोग उनकी गाड़ी के आगे से कैसे हटेंगे. इस फैसले से शहर में हादसे बढ़ेंगे. अगर यह नियम इसी तरह लागू रहा तो शहर में हादसे बढ़ सकते हैं. लिहाजा जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है.
