DELHI: दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े चर्चित CBI मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हे सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में विफल रही और मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिखता है और न ही कोई विश्वसनीय सबूत दिखते हैं.

कोर्ट ने कहा कि कोई ओवरऑल साज़िश या क्रिमिनल इंटेंट नहीं मिला है. अदालत ने सीबीआई को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता है.राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब CBI दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी. वहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहे. केजरीवाल 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार हुए और 13 सितंबर 2024 को जमानत मिली, जबकि इससे पहले उन्हें 10 मई 2024 से 1 जून 2024 तक लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत भी मिली थी. इसके विपरीत, मनीष सिसोदिया की कहानी कहीं अधिक कठोर रही. वे 26 फरवरी 2023 से लगातार जेल में रहे और 9 अगस्त 2024 को जाकर उन्हें जमानत मिली. इस पूरे दौरान उन्हें केवल सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति थी, वो भी ED और CBI की निगरानी में मिलने की अनुमति थी.

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